नोहर, 1 फरवरी। हत्या के एक मामले में न्यायालय ने तीन जनों को आजीवन कारावास कि सजा सुनाई है। मामला पांच वर्ष पूराना पल्लू क्षेत्र के गांव उदासर का है।
अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश संख्या 1 पुखराज गहलोत ने हत्या के आरोप में श्रवण कुमार पुत्र ओमप्रकाश नाई, रेवंतराम पुत्र खेताराम नाई व पृथ्वी पुत्र ओमप्रकाश नाई निवास उदासर को दौषी मानते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड से दण्डित किया है। प्रकरण के अनुसार वर्ष 2017 में मुखराम व देवीलाल ने पल्लू थाना में मुकदमा दर्ज कराया कि श्रवण नाई आदि के साथ पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा होने पर उदासर निवासी मेरे भाई देवीलाल ने मुझे बुलाया था। दोपहर के समय भतीजे महेन्द्र के साथ बाड़े में पशुओं को संभालने जा रहे थे। तभी श्रवण नाई,रेवतराम, पृथ्वीराज आदि ने एक राय होकर रोक लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान रेवंतराम ने कुल्हाड़ी से सिर में चोट मारी। इसके अलावा श्रवण ने भतीजे महेन्द्र के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किये। जिससे महेन्द्र नीचे गिर गया। रेवतराम ने श्रवण से कहा ट्रैक्टर लेकर आ इसे जान से मारेंगे बाद में श्रवण ट्रैक्टर लेकर आया और जमीन पर गिरे महेन्द्र के ऊपर से ट्रैक्टर निकालकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपित मौके पर से फरार हो गये। जांच के बाद आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। जिस पर न्यायालय ने सुनवाई के बाद तीनों आरोपितों को महेन्द्र कि हत्या का दौषी मानते हुए विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास कि सजा सुनाई। न्यायालय द्वारा पीडि़त परिवार को प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंषा कि गई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार बंसल ने की।