हत्या के मामले दस साल की सजा

नोहर, 2 जनवरी।  हत्या के एक मामले में सैशन न्यायाधीश पुखराज गहलोत ने एक जने को अलग-अलग धाराओं में 10 और दो साल के कठोर कारावास और जुमाने से दंडित किया है। मामला वर्ष 2016 का क्षेत्र के गांव मंदरपुरा का है। प्रकरण के अनुसार 28 अगस्त 2016 की रात्रि को सलामुद्दीन अपने मकान में अपनी बीवी व बच्चों के साथ बैठा था। इसी दरमियान उसका बड़ा भाई गफूरदीन पुत्र ईब्राहिम वहां आया और जान से मारने की नियत से सलामुद्दीन पर लठों से हमला कर दिया। सिर व पैरों मेंचोट लगने से वह गंभीर घायल हो गया। उपचार के लिए सलामुद्दीन को हरियाणा के सिरसा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान वह कोमा में रहा। 19 जनवरी 2017 को उपचार के दौरान सलामुद्दीन की मौत हो गई। मृतक की पत्नी बाला की ओर से अपने जेठ के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया। अनुसंधान अधिकारी ने भादंस की धारा 302, 458, 323 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। इस पर शनिवार को अपर सैशन न्यायाधीश संख्या एक पुखराज गहलोत ने फैंसला सुनाते हुए गफूरदीन को प्रकरण में दोषी मानते हुए धारा 304 प्रथम में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 451 में दो वर्ष के  कठोर कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। उक्त प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी राजेश बंसल ने पैरवी की।