नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 43 दुकानों का किया निरीक्षण

नोहर 26 सितम्बर। (नोहर तेज़ ) नशा मुक्त भारत  अभियान के तहत भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ के दिशा निर्देशाें की पालना में जिलेभर में महामारी अधिनियम व कोटपा अधिनियम के तहत नियमानुसार तंबाकू उत्पाद के बेचान एवं उपयोग करने युवा पीढ़ी को इससे दूर रखने के अभियान अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ टास्क फोर्स द्वारा खंड नोहर के ग्राम ललाना, बड़बिराना व सरदारपुरा व नोहर के मुख्य बाजार, स्टेशन रोड़ व बस स्टैंड रोड़ क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत 43 दुकानों का सर्वे निरीक्षण किया गया।  एनटीसीपी टास्क फोर्स द्वारा सभी दुकानदारों व आमजन को मास्क एवं आपसी दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया व दुकानदार व ग्राहकों ने मास्क का उपयोग  करने की  सलाह दी गई।सार्वजनिक स्थानों के अलावा तंबाकू बेचान करने वाले दुकानदारों से भी नियमानुसार तंबाकू का बेचान करने के लिए पाबंद किया गया तथा नियमों का उल्लंघन करने पर कोटपा अधिनियम के तहत दुकानदारों के चालान भी काटे गए। 
निरीक्षण कार्रवाई के दौरान 9 दुकानदारों पर कानून उल्लंघन करने पर चालान कार्यवाही की गई । किराना एवं मिठाई विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पालना सुनिश्चित करने के लिए समझाइश की गई। जिन दुकानदारों के पास  खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नहीं मिले, उनको लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए  समझाया गया। वहीं दूसरी ओर जिला स्तरीय एनटीसीपी टास्क फोर्स द्वारा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रदीप कड़वासरा एवं मधुसूदन शर्मा खंड कार्यक्रम प्रबंधक के  नेतृत्व में नोहर शहरी क्षेत्र दुर्गा कॉलोनी में  संचालित नव ज्योति फाउंडेशन नशा मुक्ति संस्थान पर आकस्मिक निरीक्षण किया। टीम प्रभारी नीपेन शर्मा द्वारा बताया गया कि नशा मुक्ति केंद्र में सुविधाएं सामान्य दर्जे की हैं। निरीक्षण के दौरान चिकित्सक अनुबंध पाया गया वही काउंसलर व पैरामेडिकल स्टाफ की अनुपस्थिति पाई गई तथा आपातकालीन में बाहर आने जाने की व्यवस्था सही नहीं पाई गई । निरीक्षण में मुख्य रूप से रहने,खाने-पीने, चिकित्सकीय इलाज, मरीज को घर से लाने व जाने, शौचालय व स्नानघर एवं स्वास्थ्य की स्थिति  असंतोषजनक पाई गई। संस्थान पर कोटपा अधिनियम के तहत भी निरीक्षण किया गया। जिसमें एक कार्मिक बीड़ी का सेवन करते हुए पाया गया और उसका कोटपा अधिनियम के तहत चालान भी किया गया। त्रिलोकेश्वर शर्मा डीईओ ने बताया कि उक्त रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी, उसके बाद आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह कार्यवाही पूरे जिले भर में निरंतर जारी है। नशा मुक्ति केंद्र में पाई गई कमियों से संस्था प्रभारी को आगामी एक माह में दुरुस्त करने के लिए पाबंद किया गया। नशा मुक्ति केंद्र निरीक्षण के साथ-साथ कोटपा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।  कार्यवाही दल में डॉ प्रदीप कड़वासरा बीसीएमओ,नीपेन शर्मा डीपीओ द्वितीय, मधुसूदन शर्मा बीपीएम, त्रिलोकेश्वर शर्मा डीईओ, रवि शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता व सुभाष बाहरी शामिल थे।