हत्या के मामले में चार जनो को आजीवन कारावास की सजा

(नोहर तेज़)। हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश पुखराज गहलोत ने चार जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अलावा चारों को दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया है। मामला वर्ष 2015 का रावतसर पुलिस थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार 20 अगस्त 2015 को अनिल कुमार ने रावतसर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज कराया कि आरोपित प्रतापनाथ पुत्र मनिराम निवासी रावतसर, शिव कुमार पुत्र रामकुमार बिश्रोई निवासी रावतसर, राजेन्द्र पुत्र कृष्णलाल जाट निवासी खेतावाली ढ़ाणी रावतसर, मोतीलाल पुत्र श्योकरण निवासी कुलचासर पल्लू ने 19 अगस्त 2015 को रात्रि के करीब 11.30 बजे खोडा तिराहे पर राजकुमार पर हमला बोल दिया। राजकुमार पर गंडासी, कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किये गये। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां उसे राजकीय चिकित्सालय भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण हनुमानगढ़ व उसके बाद श्रीगंगानगर रैफर कर दिया गया। श्रीगंगानगर में उपचार के दौरान राजकुमार की मृत्यु हो गई। मृतक राजकुमार के साले अनिल कुमार ने रावतसर पुलिस थाना में इस आशय का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपितों के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने राजकुमार पुत्र केसराराम जाट निवासी खेतावाली ढ़ाणी की हत्या के आरोप में शिव कुमार, राजेन्द्र, मोतीलाल, प्रतापनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपितों को दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया गया। न्यायालय ने मृतक की पत्नी को बतौर क्षतिपूर्ति जुर्माने की राशि 40 हजार रुपये देने के आदेश दिये। इसके अलावा न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ को मृतक की पत्नी को पीडि़त प्रतिक स्कीम के तहत उचित प्रतिकर दिलाये जाने कि भी अनुशंषा की। मामले में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश बंसल ने की। बताया जाता है कि मृतक राजकुमार ने आरोपितों के साथी कि अवैध शराब परिवहन को लेकर शिकायत की थी और अवैध शराब परिवहन की गाड़ी को पकड़वाया था। जिसके बाद से वे मृतक राजकुमार से रंजिश रखने लगे थे। जिसके फलस्वरूप राजकुमार पर हमला किया गया था।