हनुमानगढ़, (नोहर तेज़) 2020 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हनुमानगढ़ जिले में प्रचार-प्रसार हेतु पांच प्रचार रथों को जिला कलक्टर जाकिर हुसैन ने हरी झण्डी दिखाकर कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) से रवाना किया। उपनिदेशक कृषि विस्तार श्री दाना राम गोदारा ने बताया कि जिले में अधिकृत फसल बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इन्श्योरेंश कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0 द्वारा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु पांच प्रचार रथ तैयार करवाये हैं, जो जिले में 8 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 तक तहसीलवार प्रत्येक राजस्व गांव-ढाणी में जाकर योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। इस मौके पर जिला कलक्टर महोदय ने बीमा कम्पनी प्रतिनिधियों, बैंकर्स, कृषि विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि योजना के पात्र कृषकों को जागरूक कर अधिक से अधिक लाभान्वित करावें। जिले के कृषकों से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। खास बात ये कि इस वर्ष ऋणी व गैर ऋणी सभी कृषकों के लिए योजना को स्वैच्छिक किया गया है, जिसका पात्रता अनुसार लाभ लिया जा सकता है।
योजना की जारी अधिसूचना में दिये गये प्रावधान, कृषकों द्वारा फसल बीमा करवाया जाना पूर्णयता स्वैच्छिक है किंतु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिए नामाकंन की अंतिम दिनांक से सात दिन पूर्व(खरीफ के लिए 8 जुलाई 2020) तक संबधित वित्तीय संस्था में इस बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा (घोषणा पत्र का प्रारूप संबधित बैंक शाखा में उपलब्ध है), अन्यथा उनको योजना में सम्मिलत माना जायेगा। ऋणी कृषकों का प्रीमियम उनके ऋण खातों से वसूल किया जायेगा। संबधित बैंक/संस्था फसल बीमा प्रीमियम की कटौती करने से पूर्व कृषक से इस आशय का प्रमाण-पत्र लेना सुनिश्चित करेंगे कि उसने इस भूमि पर बोई गई फसल का बीमा किसी अन्य बैंक/संस्था के माध्यम से नहीं कराया है। संबधित बैंक बीमा कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि कृषक से दोहरा बीमा नहीं होने के संबध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। '' की पालना कर खरीफ 2020 में बोई गई फसलों का फसल बीमा जिले की वित्तीय संस्था(वाण्ज्यििक बैंक, ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक आदि) द्वारा निर्धारित अवधि 15 जुलाई 2020 तक फसल बीमा किया जावे। इसी प्रकार गैर ऋणी कृषक भी अपनी फसलों का बीमा बोई गयी फसल का कृषि भूमि की नवीनतम जमाबंदी, अपना आधार कार्ड प्रति, बैंक खाते की पासबुक व कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा जारी किया गया बुवाई प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने निकटतम सीएससी या बैंक शाखा से सम्पर्क कर फसल बीमा करवाया जा सकता है। इस मौके पर श्री दानाराम गोदारा उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जयनारायण बैनीवाल पीडीआत्मा हनुमानगढ़, सूचना एंव जनसम्पर्क अधिकारी सुरेश बिशनोई व जिला प्रभारी एग्रीकल्चर इन्श्योरेंश कम्पनी आफ इण्डिया लि हनुमानगढ़ विनोद कुमार जांदु व फसल बीमा से संबधित अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

